5 वर्ष की बच्ची के साथ सगे चाचा द्वारा किये गये दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास व 2 लाख रूपये का अर्थदंड

श्रावस्ती 5 मार्च (आरएनएस )। रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी पांच वर्षीय सगी भतीजी से दुराचार के आरोपी को न्यायालय ने 50 दिन के अन्दर फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास व 2 लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि पीडि़ता के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 दिसंबर 2024 को ग्राम अचरौरा शाहपुर थाना हरदत्तनगर गिरंट निवासिनी पीडि़ता की मां ने थाना हरदत्तनगर गिरंट पर आकर बताया कि 27 दिसंबर 2024 को समय 1:30 बजे उसका सगा देवर गोकुल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बेचू राम उम्र 18 वर्ष जो एक शराबी किस्म का व्यक्ति है ने मेरी 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे प्राइमरी स्कूल के पीछे छोड़ दिया इस संबंध में विपक्षी से घटना के बारे में पूछा गया तो विपक्षी गाली गलौज करने लगा वह जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भाग गया मेरी बच्ची को प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक घर लेकर आए मेरी बच्ची बहुत रो रही थी मैंने बच्ची से रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने अपने गुप्तांग की तरफ इशारा करके बताया कि बहुत दर्द हो रहा है तब मैंने अपनी बच्ची का कपड़ा हटा कर देखा तो उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था मैं अपने पति व बच्ची के साथ थाने गई फिर बच्ची का इलाज कराने जिला अस्पताल गई जिला अस्पताल में लाने के समय बच्ची अर्ध मूर्छित अवस्था में थी प्राइमरी इलाज होने के बाद बच्ची को केजीएमयू में रेफर कर दिया गया केजीएमयू में डॉक्टरों द्वारा बच्ची का ऑपरेशन किया गया और बच्ची एक सप्ताह तक केजीएमयू में भर्ती रही वादिनी के प्रार्थना पत्र पर थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ विवेचना प्रचलित हुई आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान जी पर प्रेषित हुआ आरोप बना और विचरण प्रारंभ हुआ न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रोहित गुप्ता द्वारा 11 गवाहों को परिक्षित कराया गया गवाहों के बयानों के आधार पर व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय श्रीमान अनन्य रूप से पॉक्सो महोदय श्री निर्दोष कुमार जी ने अभियुक्त गोकुल ऊर्फ श्रवण कुमार को आजीवन कारावास व 200000 अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थ दंड की राशि पीडि़ता को क्षत पूर्ति हेतु देने के लिए न्यायालय ने आदेशित किया।

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