विकासनगर(आरएनएस)। आदूवाला में पांच-पांच पेड़ों के कटाने की अनुमति मांगने पर 94 आम और लीची के फलदार पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है। उद्यान विभाग के सचल दल केंद्र के प्रभारी की तहरीर पर बुधवार को पुलिस दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल विनोद गुसाईं ने बताया कि उद्यान सचल दल के प्रभारी बचन सिंह ने तहरीर दी है। बताया कि शिमला बाईपास स्थित पानी की टंकी के पीछे आग का बगीचा है। जो अभिनव कुमार निवासी कैनाल रोड हरबर्टपुर, मुकेश कुमार निवासी हरबर्टपुर,नसीबू हुसैन निवासी सिंहनीवाला शीशमबाड़ा, मौहम्मद हसन निवासी प्रीति एनक्लेव माजरा देहरादून और सुल्तान अहमद निवासी भुड्डी देहरादून के नाम दर्ज है। इसी से लगती हुई जमीन प्रदीप, राज कुमार और बीरमति निवासी कारगी देहरादून और .3320 हेक्टेयर भूमि नवीन कुमार और कासो देवी पत्नी स्व. शेरु निवासी डांडी जीवनगढ़ के नाम दर्ज है। बताया कि नवीन कुमार ने फरवरी 2024 और अभिनव कुमार ने फरवरी 2025 को उद्यान विभाग से अपनी जमीन पर पांच-पांच अनउपयुक्त आम के पेड़ों के कटान की अनुमति ली थी। बताया कि अनुमति के बाद दस पेड़ों के अलावा संपूर्ण भू-भाग में तीन लीची और 196 आम के पेड़ों की गणना उनके द्वारा कराई गई थी। बताया कि लगातार उक्त बगीचों से अवैध पातन की शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद विभाग की जांच समिति ने दो बार फरवरी में बगीचों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसमें 49 पेड़ों के अवैध पातन की पुष्टि हुई। तीसरी बार जब मार्च में एक बार फिर से पेड़ों की गणना की गई तो बगीचों से 93 आम और एक लीची के पेड़ का अवैध पातन सामने आया। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के बाद अभिनव कुमार और मुकेश कुमार निवासी हरबर्टपुर,नसीबू हुसैन निवासी सिंहनीवाला, मौहम्मद हसन निवासी प्रीति एनक्लेव माजरा, सुलताना निवासी भुड्डी, प्रदीप निवासी कारगी, राजकुमार, बीरमती, निवासी कारगी, नवीन कुमार निवासी डांडी जीवनगढ़ व कासों देवी निवासी डांडी जीवनगढ़ के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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