किशोरी से दुष्कर्म में रिश्ते के चाचा को 20 साल के कारावास की सजा

देहरादून(आरएनएस)।  न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में रिश्ते के चाचा को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने शुक्रवार को पांच साल पुराने मामले में सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को एक व्यक्ति ने कैंट थाने में अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी थी। आरोप था कि 17 जुलाई की सुबह उसका रिश्ते का भाई उसकी बेटी को जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और 19 जनवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में किशोरी ने बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ दुष्कर्म कर चुका था। 17 जुलाई को वो उसे जबरन साईकल पर बैठकर जंगल में ले गया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। जाते-जाते उसने मुहं खोलने पर जाने से मारने की धमकी दी। किशोरी जंगल से किसी तरह घर पहुंची और आपबीती मां को सुनाई। किशोरी ने बताया कि घटना के वक्त वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। न्यायालय ने तमाम गवाहों और सुबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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