देहरादून: पत्नी को बंदूक से धमकाने वाले पति का लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जब्त

देहरादून। देहरादून में अब त्वरित कार्रवाई जिला प्रशासन की पहचान बन गई है। एक महिला की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए, उसके पति का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है और हथियार जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
शिखा नामक महिला ने 1 अगस्त को जिलाधिकारी सविन बंसल से मिलकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसका पति, यश यादव, दहेज की मांग करता है और आए दिन उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है, जिससे वह मानसिक दबाव में है।
डीएम का त्वरित एक्शन
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से यश यादव का शस्त्र लाइसेंस नंबर 311 निलंबित कर दिया है। उन्होंने नेहरू कॉलोनी थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि वे तत्काल यश यादव का हथियार (एन.पी.बोर. रिवाल्वर/पिस्टल) जब्त कर पुलिस हिरासत में रखें।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के उल्लंघन के तहत की गई है, क्योंकि लाइसेंसधारक ने लोक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला है। इसके साथ ही, यश यादव को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है, जिसके बाद लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह भी बताया गया है कि यश यादव ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसकी जांच की जा रही है और यह भी लाइसेंस निरस्त करने का एक और कारण होगा।
इस घटना से यह स्पष्ट है कि देहरादून प्रशासन महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

जिलाधिकारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्तकरण आदेश यहां देखें

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