शस्त्र लहराने पर डीएम सख्त: पुनीत अग्रवाल का लाइसेंस निलंबित, निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू

देहरादून। दीपावली की रात एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने उस वक्त गंभीर मोड़ ले लिया जब पुनीत अग्रवाल ने तैस में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहरा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शस्त्र जब्त कर लिया और शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों पक्षों को तलब कर मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 19 अक्टूबर को रायपुर थाना क्षेत्र की एटीएस कॉलोनी में दो पक्षों के बीच पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पुनीत अग्रवाल, निवासी 144 एल एटीएस कॉलोनी, ने अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा 126/135 के तहत न्यायालय में चालान भेजा है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुनीत अग्रवाल का यह कृत्य शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का घोर उल्लंघन है और भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की प्रबल संभावना को दर्शाता है। इसी आधार पर एसएसपी ने शस्त्र लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर को निरस्त करने की अनुशंसा की, जिसे जिलाधिकारी ने स्वीकार करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

प्रशासन का संदेश स्पष्ट है: शस्त्र का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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