नामांकन 11 से 14 नवंबर तक, मतदान 20 नवंबर को
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने राज्य के सभी जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उपचुनाव की अधिसूचना आगामी 11 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम-निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र संबंधित जिला पंचायत मुख्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर 11 नवंबर से 13 नवंबर 2025 तक कार्यालय समय में तथा 14 नवंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे तक जमा कर सकेंगे।
नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा 14 नवंबर को अपराह्न 5 बजे तक की जाएगी। वहीं, मतदान प्रक्रिया 20 नवंबर 2025 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराई जा सके।
यहां देखें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट


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