हरिद्वार। हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ज्वालापुर थाना पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला कैसे शुरू हुआ
हरिलोक कॉलोनी निवासी राजेश कुमार गौतम ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि लंबे समय से परिचित रहे सुरेश राठौर ने उनसे वाहन उधार लिया था। समय बीतने के बावजूद जब वाहन वापस नहीं किया गया, तो राजेश ने बार-बार उसे लौटाने की मांग की।
धमकी और अपमान का आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि वाहन लौटाने की मांग पर पूर्व विधायक ने टालमटोल शुरू कर दी। अंततः उन्होंने वाहन देने से साफ इनकार कर दिया और विरोध करने पर राजेश को अपमानजनक भाषा में संबोधित करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
अदालत के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई
राजेश कुमार ने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत के सख्त रुख के बाद ज्वालापुर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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