पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं के लिए गृहकर छूट आवेदन 15 जुलाई से, कार्यालय जाकर करना होगा आवेदन

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2027, समयसीमा बाद नहीं होगा किसी अनुरोध पर विचार

देहरादून। जिले में अपने स्वयं के मकान में रहने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के लिए राहत भरी खबर है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देहरादून ओमप्रकाश फरस्वाण ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर (हाउस टैक्स) में छूट हेतु आवेदन पत्रों का वितरण 15 जुलाई 2026 से शुरू किया जाएगा।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून के अनुसार इच्छुक पात्र लाभार्थी कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2027 तय की गई है, इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए लाभार्थियों को किसी भी कार्यदिवस में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून में स्वयं उपस्थित होना होगा। इस दौरान उन्हें मूल डिस्चार्ज बुक, मूल पहचान पत्र, पिछले वर्ष के गृहकर छूट आवेदन पत्र तथा बिल की प्रति साथ लानी अनिवार्य होगी।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओमप्रकाश फरस्वाण (सेवानिवृत्त) ने सभी पात्र पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि उन्हें गृहकर छूट का लाभ समय पर मिल सके।

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