हरिद्वार में जिला योजना समिति परिसीमन पर आपत्ति की तारीख बढ़ी, अब 11 जुलाई तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति

हरिद्वार । जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने बताया कि अब इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 11 जुलाई 2026 तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

डॉ. मिश्र ने बताया कि पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2026 के तहत उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम 2007 यथासंशोधित, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति संशोधन अधिनियम 2018 की धारा-4 तथा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों में जिला योजना समितियों के गठन के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के साथ नामित सदस्यों की संख्या का अनंतिम निर्धारण किया गया है।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया 02 जुलाई 2026 से शुरू की गई थी। अब शासन द्वारा प्राप्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 कर दी गई है।

प्राप्त आपत्तियों पर जिलाधिकारी द्वारा 12 जुलाई 2026 को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी द्वारा आख्या तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद शासन स्तर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन कर उसका प्रकाशन 13 जुलाई 2026 को किया जाएगा।

डॉ. मिश्र ने सभी संबंधित हितधारकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां जिला कार्यालय में जमा कर दें, ताकि अंतिम परिसीमन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

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