XEN-ठेकेदार के खिलाफ संगीन मुकदमा
देहरादून। रोड कटिंग की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की अनुमति निरस्त कर दी गई और कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हो गया। अधीक्षण अभियंता (XEN) व ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मशीनरी जब्त कर ली गई।
एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल बिछाने के कार्य से आए दिन लोग चोटिल हो रहे थे। जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व वाली क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) ने आईएसबीटी क्रॉसिंग व सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि अनुमति की शर्तें उल्लंघित हो रही थीं—निर्धारित समय (रात 10 से सुबह 5 बजे) के बजाय दिन में खुदाई, जिससे यातायात ठप और जनता परेशान।

पिटकुल ने 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से 132 केवी माजरा-लालटप्पड़ लाइन के लिए 1996 मीटर भूमिगत केबल बिछाने हेतु 16 जनवरी से 15 फरवरी तक सशर्त अनुमति ली थी। लेकिन उल्लंघन पर अनुमति रद्द। प्रशासन ने निर्देश दिया कि सभी स्थलों पर सड़क भराई कर पूर्व स्थिति बहाल की जाए, वरना और सख्त कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने कहा, “शहर की सड़कों, यातायात और नागरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।”

Recent Comments