“सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा” के मंत्र पर अमल, SSP के सख्त निर्देशों का असर
देहरादून। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दून पुलिस ने यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन पर अब सीधे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अभियोग दर्ज करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोतवाली डोईवाला पुलिस ने हाईवे पर गलत दिशा में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ धारा-281 बीएनएस के तहत राज्य का पहला मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के सख्त निर्देशों का परिणाम है।
लालतप्पड़ के पास चेकिंग में पकड़ा गया आरोपी
SSP देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में आज चौकी गेट लालतप्पड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक टाटा टियागो (नंबर: UK-14-D-0945) को रोका, जो नेपाली फार्म की ओर से विपरीत दिशा में अत्यधिक तेज गति से लालतप्पड़ की ओर आ रहा था। वाहन चालक विशाल पुत्र सुखविंदर निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार से पूछताछ की गई, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आरोपी के इस लापरवाह ड्राइविंग से स्वयं सहित आमजन की जान को खतरा पैदा हो रहा था तथा गंभीर दुर्घटना की आशंका थी।
पुलिस ने मौके पर ही वाहन सीज कर लिया तथा कोतवाली डोईवाला में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 281 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया। अब तक ऐसे मामलों में केवल एमवी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई होती थी, लेकिन गंभीर उल्लंघनों पर अब सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा।
SSP के निर्देश: सख्ती से लगाम लगेगी ओवरस्पीड और रांग साइड पर
SSP देहरादून ने सभी अधीनस्थों को तेज गति, गलत दिशा तथा अन्य यातायात उल्लंघनों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाना है।
आरोपी वाहन का विवरण:
- चालक: विशाल पुत्र सुखविंदर, निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर, हरिद्वार
- वाहन: टाटा टियागो, नंबर UK-14-D-0945 (सीज)
दून पुलिस की अपील:
- हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और निर्धारित लेन-दिशा में वाहन चलाएं। रांग साइड व ओवरस्पीड निर्दोषों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
- नियम पालन कानूनी बाध्यता के साथ जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है।
- छोटी लापरवाही परिवार की खुशियां छीन सकती है।
पुलिस टीम: उनि विनय मित्तल (चौकी प्रभारी लालतप्पड़), का0 गोनी पुरी, का0 रविंद्रपाल।

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