मुंबई ,03 मार्च। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोपों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया है।
विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगड़ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन और मिलीभगत के प्रमाण मौजूद हैं, जिसके लिए एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस जांच की निगरानी करेगी और मामले की स्थिति रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश शेयर बाजार में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले के संदर्भ में आया है, जिसमें माधबी पुरी बुच और अन्य व्यक्तियों पर नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। अदालत के इस आदेश से मामले की औपचारिक जांच का मार्ग प्रशस्त हो गया है और आने वाले दिनों में इस मामले में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
पूर्व सेबी चीफ माधबी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ीं, इस मामले में कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
ऐसी और भी खबरें पढ़ने के लिए बने रहें merouttarakhand.in के साथ।
Subscribe our Whatsapp Channel
Like Our Facebook & Instagram Page
Subscribe our Whatsapp Channel
Like Our Facebook & Instagram Page

Recent Comments