उत्तराखण्ड में शुरू होगा “बाल तस्करी से आज़ादी 3.0” अभियान

देहरादून। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने कहा कि भारत को बाल तस्करी जैसे गम्भीर अपराधों से मुक्त कराने हेतु Prevention of Child Trafficking अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष विशेष माह मनाया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी “बाल तस्करी से आज़ादी 3.0” अभियान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से चलाया जा रहा है।

डा. खन्ना ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर सीमावर्ती जिलों में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सभी उपायुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अभियान के मुख्य बिंदु
बाल तस्करी की रोकथाम संबंधी जानकारी को बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख बाज़ारों में बैनर, पोस्टर और जनघोषणा (हिंदी, अंग्रेज़ी व क्षेत्रीय भाषाओं में) के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

बच्चों को बाल तस्करी और उसकी रोकथाम से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही घटना घटित होने पर की जाने वाली कार्यवाही पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

रेलवे में विशेष निगरानी का सुझाव
डा. खन्ना ने जानकारी दी कि आयोग की ओर से रेल मंत्री एवं यातायात मंत्री को पत्र प्रेषित कर सुझाव दिया गया है कि नाबालिग बच्चों के आवागमन पर रेलवे में विशेष निगरानी रखी जाए। इसके तहत सीट आरक्षण फार्म (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में बच्चे के अभिभावक का नाम, पहचान पत्र और संपर्क सूत्र अंकित करना अनिवार्य किया जाए। साथ ही यात्रा के दौरान नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी रेलवे टिकट निरीक्षक को सौंपते हुए उन्हें इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इससे बाल तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

सख्त निर्देश जारी
पूर्व में चैरिटी एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह द्वारा आयोग को दिए गए ज्ञापन के क्रम में आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर बाल तस्करी की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।

डा. गीता खन्ना ने कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा जब समाज के सभी वर्ग इस दिशा में संवेदनशील होकर बच्चों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएँगे।

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