यूसीसी में विवाह पंजीकरण हुआ अनिवार्य

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)।  जनपद में समान नागरिक संहिता को लेकर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने तिथियां भी जारी कर दी है। इसके लिए शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के निर्देशों पर जनपद के सभी पात्र अधिकारी/कर्मचारी अपने विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता में अनिवार्य कराएंगे। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष शिविरों का आयोजन किया है, जहां लोग अपने विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला प्रसासन द्वारा निर्धारित तिथियां एवं स्थान चिन्हित किए हैं जिसमें 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विकास भवन सभागार, बेला खुरड़ के साथ ही सभी तहसील सभागार एवं पुलिस लाइन रतूड़ा में पहुच कर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके साथ साथ इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। जबकि ucc.uk.gov.in पोर्टल पर सिटीजन सेक्शन के माध्यम से स्वंय पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए पति-पत्नी के अलग-अलग एवं संयुक्त फोटोग्राफ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट, बच्चों के प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हों), दो गवाहों के आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े होने चाहिए), विवाह का फोटोग्राफ, यदि विवाह 27 जनवरी 2025 या उसके बाद हुआ हो तो विवाह कार्ड की प्रति देनी होगी। उन्होंने बताया कि 26 मार्च 2010 के बाद किए गए विवाहों का पंजीकरण 27 जनवरी 2025 से छह माह के भीतर कराना अनिवार्य है। जिन लोगों के विवाह प्रमाण पत्र पहले ही बन चुके हैं, उन्हें यूसीसी पोर्टल पर पावती अपलोड करनी होगी।

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