आपसी सुलह से वादों का समाधान, कोर्ट फीस होगी वापस
देहरादून, 22 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में आगामी 13 सितंबर 2025 को जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों—ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी—में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने दी।
लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, सिविल वाद, धन वसूली, चैक बाउंस, वैवाहिक विवादों सहित अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलेगा और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा।
जिन व्यक्तियों के वाद जनपद देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित हैं, वे 12 सितंबर तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत हेतु वाद नियत करवा सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में कोर्ट फीस भी वापस की जाती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और जानकारी को अपने आसपास साझा करें, ताकि अधिकतम पक्षकार लाभान्वित हो सकें।

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