विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन: छात्रों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

देहरादून,07फरवरी2025। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार और अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, श्रीमती सीमा डूंगराकोटी द्वारा आज 07 फरवरी 2025 को केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, एम०वी० एक्ट, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क विधिक सेवाओं के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई किशोर वाहन चलाता है और सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए उनके अभिभावकों को कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन चलाने के लिए चालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, और छात्रों को वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाने की सलाह दी गई।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मयंक शर्मा, अध्यापकगण के साथ-साथ लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। शिविर के माध्यम से छात्रों को कानून और सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने का यह प्रयास सराहनीय रहा।

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