नई दिल्ली,12मार्च 2025(आरएनएस )भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (RNI), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों के लिए एक अहम एडवाइजरी (Advisory No. 03 of 2025) जारी की है। इसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स रूल्स, 2024 के नियमों के तहत कुछ सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
प्रकाशकों के लिए दो प्रमुख निर्देश
इस नए आदेश के तहत अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों को दो मुख्य कार्य करने होंगे:
- प्रत्येक अंक की डिजिटल प्रति अपलोड करना अनिवार्य
किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के हर अंक की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (PDF/JPEG फॉर्मेट में) को प्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal) पर अपलोड करना होगा।
यह अपलोडिंग प्रकाशन की तारीख से 48 घंटे के भीतर करनी होगी।
प्रकाशक को पोर्टल पर Regularity Tab में जाकर अपने अखबार या पत्रिका की पहली पृष्ठ की प्रति (जिसमें मस्तहेड स्पष्ट हो) अपलोड करनी होगी।
- प्रत्येक अंक की भौतिक प्रति (हार्ड कॉपी) जमा करना अनिवार्य
अखबार या पत्रिका के हर अंक की मुद्रित प्रति (Hard Copy) को संबंधित प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
यह प्रति हर महीने की 5 तारीख तक उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के PIB कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए, जहां से अखबार या पत्रिका प्रकाशित हो रही है।
यह नियम उन सभी दिनों के लिए लागू होगा, जिन दिनों अखबार या पत्रिका का प्रकाशन हुआ है।
नियम न मानने पर हो सकती है कार्रवाई
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रकाशक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
12 महीने तक प्रकाशन न करने पर रद्द होगा पंजीकरण
यदि किसी प्रकाशक को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 के तहत पंजीकरण (Registration) प्राप्त हो चुका है, लेकिन 12 महीने के भीतर वह अपने अखबार या पत्रिका का प्रकाशन शुरू नहीं करता, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उस पंजीकरण को रद्द कर सकता है और उस शीर्षक (Title) को निरस्त कर सकता है।
नए पंजीकृत अखबारों के लिए विशेष निर्देश
जो नए अखबार या पत्रिकाएं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 के तहत पंजीकृत हुई हैं, उनके लिए एक अलग निर्देश जारी किया गया है:
पहला अंक (First Copy) अपलोड करना अनिवार्य
पंजीकरण प्राप्त करने के बाद, हर प्रकाशक को अपनी पत्रिका या अखबार का पहला अंक (Vol. 1, Issue 1) प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
यह अपलोडिंग करते समय अखबार या पत्रिका के पहले पृष्ठ (Front Page) की स्कैन कॉपी, जिसमें मस्तहेड (Masthead) स्पष्ट रूप से दिखाई दे, को अपलोड करना होगा।
नियमों का पालन जरूरी, अन्यथा रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन
सरकार ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का पालन हर प्रकाशक के लिए अनिवार्य है। अगर कोई अखबार या पत्रिका इन निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को उसका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा।
क्यों लागू किए गए ये नए नियम?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि इन नए नियमों से फर्जी पंजीकरण (Fake Registrations) और अखबारों व पत्रिकाओं की अनियमितताओं को रोका जा सकेगा।
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी पंजीकृत अखबार और पत्रिकाएं वास्तव में प्रकाशित हो रही हैं।
सरकार और मीडिया संस्थानों के बीच संचार में पारदर्शिता (Transparency) बढ़ेगी।
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशन से जुड़ी सही जानकारी मिलेगी, जिससे मीडिया इंडस्ट्री को भी फायदा होगा।
प्रकाशकों के लिए अलर्ट: 5 तारीख तक जमा करें प्रतियां
सभी अखबार और पत्रिका प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर महीने की 5 तारीख तक अपनी हार्ड कॉपी PIB कार्यालय में जमा करें और प्रत्येक अंक की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 48 घंटे के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करें।
यह आदेश प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की स्वीकृति से जारी किया गया है और सभी समाचार पत्र एवं पत्रिका प्रकाशकों को इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की सलाह दी गई है।
इस नए आदेश के बाद अखबारों और पत्रिकाओं के लिए अपने प्रकाशनों को नियमित और पारदर्शी बनाना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई प्रकाशक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे इन आदेशोंनुसार पंजीकरण रद्द होने जैसी गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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