रिश्तों को किया कलंकित: कलयुगी भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का आरोप, अब कानून की गिरफ्त में।

पौड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कोटद्वार क्षेत्र से दबोचा

रिखणीखाल/कोटद्वार । पौड़ी गढ़वाल जनपद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। रिखणीखाल क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने उसके चचेरे भाई बताए जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर त्वरित विवेचना की गई, जिसके बाद नामजद आरोपी को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस जानकारी के मुताबिक, 2 जून 2026 को रिखणीखाल निवासी वादी ने थाना रिखणीखाल में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सोनू नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0–04/2026 के तहत धारा 64(1) बीएनएस तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार ने महिला संबंधी अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इसके बाद पुलिस टीम ने विवेचना शुरू कर पीड़िता के बयान दर्ज किए और घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की।

पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी संजय उर्फ सोनू की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने 7 जून 2026 को आरोपी को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट,अपर उपनिरीक्षक कैलाश जोशी, हेड कांस्टेबल रविन्दर भोज शामिल थे।

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