देहरादून में क्रिसमस-नववर्ष सीजन पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर सख्ती

घंटाघर, परेड ग्राउंड, गांधी पार्क सहित मुख्य चौराहों पर कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई

देहरादून। आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों में शहर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन की संभावना के मद्देनज़र राजधानी देहरादून में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारु रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

देहरादून पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शहर के प्रतिबंधित चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली, शोभायात्रा या नारेबाजी करने पर आयोजकों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, क्रिसमस-नववर्ष एवं शादियों के मौसम में शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि पर्यटकों और आम नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सके।

प्रतिबंधित क्षेत्र
घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड व आसपास का क्षेत्र, कनक चौक, एस्ले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक तथा बुद्धा चौक जैसे प्रमुख स्थानों को धरना, प्रदर्शन, रैली या किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। साथ ही, इन स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग भी बिना अनुमति पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

देहरादून पुलिस ने बताया कि ये सभी क्षेत्र पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधित घोषित हैं। आमजन से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक आयोजन से परहेज़ करें।

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