उत्तराखंड बजट सत्र 2026 गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में: सीएम धामी का ऐलान

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आगामी विधानसभा बजट सत्र के स्थान को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सत्र गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि सत्र की सैद्धांतिक तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन फरवरी अंत या मार्च 2026 में शुरू होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “गैरसैंण राज्य की भावनाओं का केंद्र है। पिछले साल मेंटेनेंस कार्य के कारण बजट सत्र देहरादून में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ भराड़ीसैंण में ही सत्र बुला रहे हैं। यह निर्णय राज्य की एकता और जनभावनाओं का सम्मान है।”

बजट अनुमान की प्रगति
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि वित्त विभाग ने एक महीने पहले सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल पर बजटीय आवेदन जमा करने के निर्देश दिए थे। अब पोर्टल बंद हो चुका है और प्राप्त अनुमानों का समीक्षा कार्य पूरा कर लिया गया है।

विभागवार बजट पर एक-एक करके चर्चा चल रही है, जो करीब एक महीने तक चलेगी। केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करेगी, उसी आधार पर राज्य बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा के बाद बजट प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बनेगी।

पिछले बजट सत्र (2025) में पारित प्रमुख विधेयक
उत्तराखंड नगर निगम एवं प्राधिकरण विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड निक्षेपक (निर्देशक) हित संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) (निरसन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की सुविधाएं एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड कीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

उत्तराखंड निरसन कारखाने विधेयक, 2025

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम योजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं पूर्व सैनिकों के लिए) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 (प्रवर समिति द्वारा मूल रूप में यथासंस्तुत)

उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2025

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