उत्तराखंड पंचायत चुनाव: नामांकन और नियमों को लेकर आयोग ने जारी की गाइडलाइन

देहरादून।  उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र खरीदने, जमा करने और चुनाव प्रचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
नामांकन पत्र और धनराशि जमा करने के नियम

  • उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदने के लिए तय तारीख और समय से पहले ही निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से निर्धारित मूल्य चुकाकर फॉर्म खरीद सकते हैं।
  • उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ही ट्रेजरी चालान के जरिए बैंक या कोषागार में निक्षेप (जमानत) की राशि जमा करके चालान की प्रति ले लें।
  • नामांकन पत्र के लिए लगने वाली धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से ‘0515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101 पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-02-पंचायत निर्वाचन से प्राप्तिया-00’ शीर्षक वाले खाते में जमा किया जा सकता है।
  • निक्षेप/जमानत की राशि ऑनलाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से ‘8443001210601-पंचायत निर्वाचन के लिए जमा’ शीर्षक वाले खाते में जमा करनी होगी।
  • विशेष परिस्थितियों में, नामांकन की तारीख और समय से पहले जमानत की राशि नकद भी जमा की जा सकती है, जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे।
  • चालान फॉर्म निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।
    आवश्यक योग्यता और दस्तावेज
  • जो व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनना चाहता है, उसे उसी जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है।
  • नामांकन पत्र के लिए एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होना चाहिए, जो दोनों उसी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य हों।
  • आरक्षित सीट (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग) से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें अपनी जाति का उल्लेख करना होगा।
    पर्यावरण नियमों का पालन
  • उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान जैव-अनष्टनीय पदार्थों (जैसे पॉलीथीन और प्लास्टिक) और पेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

यँहा देखें अधिसूचना

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