इन गलतियों पर रद्द होगा वर्क और स्टडी परमिट, कनाडा ने बदले वीजा नियम

चंडीगढ़ ,04 मार्च। कनाडा ने वीजा से जुड़े कई नियमों में बदलाव के साथ सख्ती भी अपनानी शुरू कर दी है। नए नियम के मुताबिक सीमा अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण और अस्थायी निवासी वीजा जैसे दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया है। इसमें वर्क परमिट और छात्र वीजा शामिल है। फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों का टेंपरेरी वीजा रद्द किया जा सकता हैं।
नए नियमों के मुताबिक अधिकारी किसी भी व्यक्ति का परमिट रद्द कर सकते हैं। कनाडाई के आव्रजन और सीमा अधिकारी किसी भी शख्स के ईटीए, टीआरवी, वर्क और स्टडी परमिट को रद्द कर सकते हैं। अगर अधिकारियों को लगता है कि निश्चित अवधि के बाद कोई शख्स कनाडा नहीं छोड़ेगा तो उनके पास परमिट को रद्द करने का अधिकार होगा। किसी शख्स के दस्तावेज चोरी होने, खोने या नष्ट होने की भी स्थिति पर परमिट रद्द किया जा सकता है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि वर्क और स्टडी वीजा से मना करने पर छात्रों के आव्रजन कागजात को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी छात्र का स्टडी परमिट रद्द किया जाता है तो उसे पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट हासिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

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