उत्तरकाशी। जनपद के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का बिगुल बज गया है। जिलाधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत समय-सारणी और पात्रता मानक जारी कर दिए हैं। इच्छुक अभिभावक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया
शिक्षा विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 6 से 15 मार्च तक स्कूलों का पंजीकरण और डेटा अपडेट किया जाएगा। छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की 24 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन करने के बाद अभिभावकों को 3 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। प्रवेश के लिए भाग्य का फैसला 17 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से होगा और चयनित बच्चों को 18 से 30 अप्रैल के बीच स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा।
कौन होगा पात्र? (आयु एवं श्रेणी)
नियमों के अनुसार, प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए 30 जून 2026 को बच्चे की न्यूनतम आयु 3 वर्ष और कक्षा-1 के लिए 6 वर्ष पूर्ण होनी अनिवार्य है। पात्रता श्रेणियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है:
- कमजोर वर्ग: ₹55,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार या ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल कार्ड धारक। विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए आय सीमा ₹80,000 निर्धारित है।
- अपवंचित वर्ग: अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, दिव्यांग और एचआईवी प्रभावित माता-पिता के बच्चे इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।
अभिभावकों के लिए सहायता
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन पंजीकरण पर्याप्त नहीं है; पंजीकरण के तुरंत बाद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18001804132, 0135-2781942 और 9557098463 जारी किए हैं, जहाँ अभिभावक संपर्क कर सकते हैं।


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