उत्तरकाशी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 9 मई 2026 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सचिव/सिविल जज (एस.डी) जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय में स्थित न्यायालयों सहित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय पुरोला एवं बड़कोट में आयोजित होगी।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के विभिन्न वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से समझौतायोग्य आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले, वैवाहिक वाद, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक ऋण से जुड़े मामले, विद्युत एवं जल बिल विवाद (असमझौतायोग्य मामलों को छोड़कर), अन्य दीवानी वाद, सेवा संबंधी मामले, राजस्व वाद तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर पर चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम एवं वेतन विवाद, बिजली-पानी के बिल से संबंधित मामले तथा भरण-पोषण जैसे प्रकरण भी लोक अदालत में सुलझाए जा सकेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का त्वरित एवं सुलहपूर्ण निस्तारण कराना चाहते हैं, वे 8 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके मामलों का समाधान किया जा सके।

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