उत्तरकाशी: खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, DM प्रशांत आर्य ने कहा- स्वच्छता में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही


उत्तरकाशी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को कड़ाई से लागू किया जाएगा। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर अब 5 हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। DM ने कहा कि कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

जुर्माने के साथ तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
बैठक में निर्देश दिए गए कि खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ मानकों के अनुसार जुर्माना लगाया जाए और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए। सभी निकायों और पंचायतों को ‘सोर्स सेग्रीगेशन’ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीकरण, मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना और पुराने कचरे के त्वरित निस्तारण के लिए लक्ष्य तय कर कार्यवाही करने को कहा गया।

DM ने कहा कि कूड़ा निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। वहीं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

तीर्थस्थलों की सफाई की होगी नियमित मॉनिटरिंग
कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए डीपीआरओ, जिला पंचायत और बीडीओ की सीधी जवाबदेही तय की गई है। सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन और तीर्थस्थलों की सफाई व्यवस्था की नियमित फोटोग्राफी कर रिपोर्ट आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने को भी कहा गया। बैठक में सीडीओ जय भारत सिंह, एडीएम मुक्ता मिश्र, डीपीआरओ प्रताप पंवार सहित सभी बीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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