पंकज सिंह क्षेत्री का दावा- गणेश जोशी की संपत्ति में आय से गंभीर असंगति, कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 सितंबर 2026 को उनके अधिवक्ता विजिलेंस न्यायालय में पेश हुए। मंत्री पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।

इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंजीकरण अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मंत्री की आय के स्रोतों की तुलना में अर्जित संपत्तियों में गंभीर असंगतियां सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

क्षेत्री ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के धन और व्यवस्था में पारदर्शिता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम तार्किक अंजाम तक जारी रहेगी और उद्देश्य किसी को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं बल्कि कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

क्षेत्री के मुताबिक, कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता और आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोपों का सामना हर जनप्रतिनिधि को कानूनी प्रक्रिया के तहत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर की सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी।

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