

देहरादून। उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04 ने अधिसूचना जारी करते हुए योगेंद्र रावत को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का सदस्य नियुक्त किया है। राज्यपाल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई है।
अधिसूचना के अनुसार योगेंद्र रावत का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।10 अगस्त 2026 को जारी इस अधिसूचना के बाद योगेंद्र रावत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
यह नियुक्ति आयोग के सुचारू संचालन और भर्ती प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
यहां देखें नियुक्ति आदेश


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