DM मयूर दीक्षित का आदेश: पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार NH के लिए 23 गांवों में भूमि सौदों पर अस्थायी रोक

हरिद्वार, ।  राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य को तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता ने बताया कि NH-334A (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) से प्रभावित हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांवों में भूमि संबंधी सभी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है।

प्रभावित 23 गांवों की सूची:
हरिद्वार तहसील के 18 गांव: टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर, शेरपुर, भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर, शीतलाखेड़ा, भवानीपुर, जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर, रामखेड़ा, कटारपुर, अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर, पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम और जगजीतपुर। 
लक्सर तहसील के 5 गांव: फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला और अकबरपुर ऊद।

जारी आदेश के अनुसार इन गांवों में अब कृषि भूमि का गैर-कृषि में परिवर्तन, भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा और भूमि की प्रकृति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध NH चौड़ीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।

प्रशासन का उद्देश्य सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए और पारदर्शिता बनी रहे।

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