आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी और एमडी को ईडी ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली ,04 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), विजय शेखर शर्मा और अन्य को आरबीआई एवं 611 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा, 1999) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली में विशेष निदेशक ने पेटीएम की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) और अन्य पेटीएम सहायक कंपनियों – लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) को लगभग 611 करोड़ रुपये के फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ईडी की गई जांच में खुलासा हुआ है कि पेटीएम की फ्लैगशिप कंपनी ने सिंगापुर में निवेश किया था और विदेश में स्टेप-डाउन सहायक कंपनी को बनाने को लेकर भी आरबीआई को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।
ईडी के बयान के मुताबिक, ओसीएल ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त किया था।
इसके अलावा, भारत में ओसीएल की सहायक कंपनी लिटिल इंटरनेट ने भी आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया था।
ईडी ने कहा कि ओसीएल की एक अन्य सहायक कंपनी नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रिपोर्टिंग नहीं की।
इससे पहले, पेटीएम ने कहा था कि वह दो अधिग्रहीत सहायक कंपनियों, लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल), से संबंधित कथित फेमा उल्लंघनों का समाधान तलाशेगी।
पेटीएम ने कहा कि वह कानूनी सलाह ले रही है और उपलब्ध नियामक प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित उपायों का मूल्यांकन कर रही है।

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