नई टिहरी जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण, बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार

उत्तरकाशी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा मंडल प्रिजन मैन्युअल-2016 एवं बोर्ड ऑफ विजिटर्स के प्रावधानों के तहत जिला कारागार नई टिहरी का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान उत्तरकाशी जनपद के निरुद्ध बंदियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श, जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के साथ जेल समीक्षा दिवस का आयोजन भी किया गया।

निरीक्षण दल में जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, समाज कल्याण विभाग, जिला उद्योग केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।

बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। बंदियों ने बताया कि उनके साथ जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा कारागार में कार्य रोस्टर के अनुसार नियमानुसार आवंटित किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान बंदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता, भोजन, वस्त्र एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया, जो संतोषजनक पाई गईं।

इस अवसर पर निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिन बंदियों के पास अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र भेजने की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि वे जेल पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) एवं अधिकार मित्र के माध्यम से भी निःशुल्क विधिक सहायता और कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सिद्धदोष बंदियों की जेल अपील समयबद्ध रूप से संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित की जाए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि उत्तरकाशी जनपद से संबंधित बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अभियान में अतिरिक्त जेल अधीक्षक, जिला कारागार नई टिहरी, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल, उप मुख्य लीगल एड डिफेंस सिस्टम, कार्यालय सहायक एवं अन्य कर्मचारियों ने भी सहभागिता की।

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