हल्द्वानी(आरएनएस)। हाईकोर्ट ने चमोली के नारायणबगड़ में पिंडर नदी के ऊपर बने पुल की मरम्मत का काम 20 अप्रैल तक पूरा कर आमजन के लिए खोलने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। करीब 84 मीटर लंबे पुल का जीर्णोद्धार तय समय के भीतर नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने काम समय पर पूरा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। इस मामले में नारायणबगड़ के ग्राम लगून निवासी जयबीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पुल की स्थिति जीर्णशीर्ण हालात में थी। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिसकी मरम्मत राज्य योजना के तहत की जानी थी। मरम्मत के लिए 19 दिसंबर 2024 को लोनिवि ने टेंडर जारी किया। तीन माह में कार्य पूर्ण करने का समय संबंधित कंपनी को दिया गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। जबकि यह पुल 36 गांवों को जोड़ता है। जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया था कि पुल को आवाजाही के लिए जल्द खोला जाए। 14 अप्रैल से वहां बैशाखी का मेला भी शुरू होने वाला है। सुनवाई के दौरान लोनिवि की तरफ से कहा गया कि पुल का संपूर्ण कार्य 20 अप्रैल तक संपन्न करके आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

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