नई दिल्ली ,20 फरवरी(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स को विदेशी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी।
दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नियम है कि किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। एमसीआई के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बदलने से इनकार कर दिया है और इस नियम को जस का तस बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘हमें रेगुलेशन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता।’ सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार के लिए छूट देने के लिए भी साफ इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि कोई भी भारतीय छात्र डॉक्टरी की डिग्री कहीं से भी लेता है तो पहले उसे नीट पास करना होगा। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो भी उसे नीट पास करना होगा।
बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए विदेश में नहीं कर पाएंगे एमबीबीएस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
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