हरियाणा सरकार ने अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कसा शिकंजा, 127 मामले दर्ज

चंडीगढ़, 26मार्च 2025(एजेंसिया )हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश सरकार ने अवैध तरीकों से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अब तक 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से आठ ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह बयान हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके माध्यम से युवाओं को शोषण से बचाने और उन्हें सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस विधेयक में मानव तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। दोषियों को 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग का गठन किया है, जो युवाओं को व्यापार, नौकरी और शिक्षा के लिए सुरक्षित तरीके से विदेश भेजने में मदद करेगा।

यह विधेयक हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

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