चंडीगढ़,01 अपै्रल (आरएनएस)। चंडीगढ़ की मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीडऩ के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी की दया याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि खुद को धार्मिक नेता के तौर पर पेश करने वाला व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ ऐसा अपराध कैसे कर सकता है, जो उस पर आस्था रखते हैं।
कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे दोषी करार दिया था।
पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीडऩ मामले में उम्रकैद की सजा
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