तबादला आदेश पर आईजी गढ़वाल ने रोक लगाई

पौड़ी(आरएनएस)। पुलिस कप्तान के तबादला आदेश पर आईजी गढ़वाल ने रोक लगा दी है। एसएसपी सर्वेश पंवार ने जिले के सात निरीक्षकों समेत 22 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पुलिस अधिकारियों के तबादले पुलिस प्रावधानों व प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं पाए जाने पर तबादला आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी का स्पष्टीकरण तलब कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी सर्वेश पंवार ने बीते 21 दिसंबर की शाम को जिले में सात निरीक्षकों समेत कुल 22 पुलिस अधिकारियों के दायित्वों में बड़े स्तर पर फेरबदल किया। हालांकि, तबादला आदेश में पुलिस प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन न होने पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। साथ ही आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने एसएसपी पौड़ी के तबादला आदेश को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत खरा नहीं पाया। नियमानुसार थाना स्तर पर प्रभारियों के स्थानांतरण या दायित्व परिवर्तन से पहले आईजी से वार्ता व अनुमोदन आवश्यक है। इस मामले में एसएसपी ने उक्त दोनों प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया था। पुलिस अधिनियम में किसी थाना प्रभारी को निर्धारित समय से पहले पद से हटाने व दायित्व में फेरबदल के लिए औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट करने का प्रावधान है। हालांकि, एसएसपी ने तीन प्रभारी निरीक्षकों व एक उप निरीक्षक को थाना प्रभारी के दायित्व की समय सीमा से पहले स्थानांतरित किया है। आईजी स्वरूप ने बताया कि जनपद पौड़ी में एसएसपी ने 22 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जिसमें पुलिस अधिनियम, नियत प्रावधानों व परंपरा का अनुपालन नहीं किया गया है। इस कारण तबादलों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। बताया कि एसएसपी से मानकों का अनुपालन करते हुए दोबारा तबादला प्रस्ताव मांगा गया है। साथ ही तबादला आदेश में पुलिस अधिनियम व परंपरा का अनुपालन नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण तलब कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

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