देहरादून /नैनीताल।उत्तराखंड में चर्चित पेपर लीक केस प्रकरण के आरोपी और उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले, उनके सहयोगी पंकज गौड़ को 14 जनवरी को जमानत मिल चुकी थी।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान, हाकम सिंह के वकील अवतार सिंह रावत ने दलील दी कि परीक्षा में नकल कराने के संबंध में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी केवल पुराने रिकॉर्ड और संदेह के आधार पर की गई है, जबकि सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने इन तर्कों को मानते हुए हाकम सिंह को जमानत दे दी।
यह उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपियों को 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले देहरादून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये की मांग की।
गौरतलब है कि हाकम सिंह को पहले भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में मुख्य आरोपी माना जा चुका है और यद्यपि उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है, सभी मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

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