कांग्रेस प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री का दावा: आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री गणेश जोशी को विशेष सतर्कता न्यायालय का नोटिस


क्षेत्री बोले—3 सितंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश; न्यायिक प्रक्रिया जारी

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने दावा किया है कि देहरादून स्थित विशेष न्यायाधीश (सतर्कता अधिष्ठान), गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

क्षेत्री द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह आदेश वाद संख्या 280/2025, पंकज सिंह क्षेत्री बनाम गणेश जोशी में 25 जुलाई 2026 को पारित किया गया। न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने की आवश्यकता बताते हुए मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि निर्धारित की।

क्षेत्री के अनुसार, सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे। अभिलेखों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

इस संबंध में पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के विरुद्ध कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले को प्रमुखता से उठाया है। उनका आरोप है कि यदि किसी मंत्री पर इस प्रकार के आरोप हैं तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष न्यायिक सुनवाई की अपेक्षा जताई।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाना किसी भी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा।

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