
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, मोबाइल फोन और पाठ्य सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध
हरिद्वार । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अहर्ता के पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 14 जून 2026 (रविवार) को किया जाएगा। यह परीक्षा तहसील हरिद्वार क्षेत्रांतर्गत (नगरीय क्षेत्र से इतर) में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक एकल पाली में संपन्न कराई जाएगी।
उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जनपद हरिद्वार में 10 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र चिन्मय डिग्री कॉलेज भेल हरिद्वार सेक्टर-6, राजकीय इंटर कॉलेज भेल सेक्टर-1 रानीपुर, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद, पुलिस मॉडर्न स्कूल 40 बटालियन पीएसी हरिद्वार, पुलिस मॉडर्न स्कूल पुलिस लाइन रोशनाबाद, प्रभु पब्लिक स्कूल शिवालिक नगर, रामानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर-2 भेल रानीपुर, स्प्रिंग फील्ड स्कूल बहादराबाद और ऑक्सफोर्ड स्कूल सलेमपुर मेहदूद में स्थित हैं।
परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व धारा 144) के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है।
इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना पूर्वानुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो।
परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई गई है। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र (बंदूक, पिस्टल आदि) तथा विस्फोटक पदार्थ (तेजाब, पेट्रोल आदि) ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी।
परीक्षा केंद्रों में शांति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारियों और पुलिस बल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी केंद्र परिसर में किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को सेलुलर फोन और पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। सभी परीक्षार्थियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें।

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