सहकारिता विभाग ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

देहरादून,19मार्च 2025(आरएनएस ) सहकारिता विभाग ने सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती ने कहा कि कुछ शरारती तत्व गलत तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर सहकारिता विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं और सहकारिता मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) की बात की जा रही है, उसका सहकारिता विभाग से कोई लेना-देना नहीं है और न ही यह सोसाइटी सहकारिता विभाग में पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि यह केवल अफवाह फैलाई जा रही है और विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है।

अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती

अपर निबंधक श्रीमती ईरा उप्रेती ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत ऐसे मामलों में तीन साल की कैद का प्रावधान है, साथ ही मानहानि का मामला भी अलग से बनता है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के अनुसार, यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि) का उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार करने, झूठे आरोप लगाने, बेतुकी टिप्पणी करने, प्रतिष्ठा गिराने, छींटाकशी करने या किसी की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने के लिए किया जाता है, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में आईटी एक्ट के अलावा मानहानि के आधार पर भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया संस्थान विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, तो विभाग संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समाचार या सोशल मीडिया पोस्ट को अपलोड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए।


प्रमुख बिंदु:

  • सहकारिता विभाग ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
  • विभाग ने कहा कि लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) का विभाग से कोई लेना-देना नहीं है।
  • विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर विभाग की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • विभाग ने कहा कि किसी भी समाचार या सोशल मीडिया पोस्ट को अपलोड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए।
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