हरिद्वार में 12 जुलाई को UKPSC परीक्षा: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक धारा 163 लागू, भीड़ पर बैन

हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रवक्ता परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह परीक्षा 12 जुलाई 2026 रविवार को दो पालियों में होगी। पहली पाली पूर्वाह्न 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक चलेगी। परीक्षा समाप्ति तक सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

हरिद्वार के परीक्षा केंद्र:

1. परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार – हॉल 1 से 5 

2. पन्नालाल भल्ला म्यूनिस्पल इंटर कॉलेज, मायापुर 

3. एस.वी.एम. इंटर कॉलेज, मायापुर 

4. गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, निकट रेलवे फाटक, ज्वालापुर 

5. ज्वालापुर इंटर कॉलेज, निकट रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर 

6. डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज, निकट शंकराचार्य चौक, कनखल 

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण, हथियार, विस्फोटक, आतिशबाजी और पोस्टर-बैनर-पंपलेट बांटने पर भी रोक लगाई गई है।

परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पाठ्य सामग्री ले जाना मना है। 200 मीटर के दायरे में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस को ही प्रवेश मिलेगा।

नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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