
पौड़ी। दिनांक 03.04.2026 को वादी निवासी- लैंसडाउन द्वारा कोतवाली लैंसडाउन में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा राकेश मोहन, निवासी-डबरालस्यू लैंसडाउन द्वारा उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने तथा परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दिए जाने संबंधी गंभीर आरोप लगाए गए। प्रकरण राजस्व क्षेत्र से संबंधित होने के कारण प्राप्त शिकायत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उपजिलाधिकारी लैंसडाउन से अपराध संख्या आवंटित कराए जाने के पश्चात कोतवाली लैंसडाउन में मु0अ0सं0-06/2026, धारा 64(1), 351(3) एवं 127(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
दुष्कर्म से संबंधित इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
निर्गत निर्देशों के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण की विवेचना महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट के सुपुर्द की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान नियमानुसार दर्ज किए गए तथा घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की गई। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म करने में आरोपी राकेश मोहन निवासी डबरालस्यू की संलिप्तता प्रकाश आई। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लगातर प्रयासरत रहन के फलस्वरूप दिनांक 05.06.2026 को अभियुक्त राकेश मोहन को सुलतानपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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