₹35 लाख की जमीन डील में बड़ा विवाद; फ्रंटियर ज्वेलर्स के मालिक सिद्धार्थ कपूर समेत तीन के खिलाफ एफआईआर

समझौते के दौरान जमीन तीसरे पक्ष को बेचने का आरोप, रायपुर थाने में धारा 318(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज

देहरादून। जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक मामले ने देहरादून में सनसनी पैदा कर दी है। फ्रंटियर ज्वेलर्स के मालिक बताए जा रहे सिद्धार्थ कपूर समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ जमीन के सौदे में धोखाधड़ी और ₹35 लाख की अग्रिम राशि वापस न करने के आरोपों को लेकर रायपुर थाने में एफआईआर संख्या 0384/2026 दर्ज की गई है। प्राथमिकी 18 सितंबर 2026 को दर्ज हुई और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) लगाई गई है।

समझौते के बाद भी जमीन बेचने का आरोप
एफआईआर में शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी मुलाकात सिद्धार्थ कपूर से साकेत विरमानी के माध्यम से हुई थी। शिकायत के अनुसार सिद्धार्थ कपूर ने संबंधित जमीन को अपनी बताते हुए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया। बाद में 6 फरवरी 2026 को दो अलग-अलग भूमि बिक्री समझौते किए गए। इनमें डांडा धोरों स्थित खसरा संख्या 19 व 21 की 370 वर्ग गज तथा खसरा संख्या 22 की 450 वर्ग गज भूमि शामिल थी। बिक्री विलेख निष्पादित करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई थी।

14 मई को तीन सेल डीड कराने का आरोप
शिकायत में गंभीर आरोप लगाया गया है कि उक्त समझौतों के प्रभावी रहते हुए 14 मई 2026 को खसरा संख्या 22(5) की 102.60, 59.94 और 106.32 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में तीन पंजीकृत विक्रय विलेख तीसरे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर दिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार साकेत विरमानी, जो मूल समझौतों में गवाह थे, इन तीनों विक्रय विलेखों में भी गवाह के रूप में हस्ताक्षरकर्ता रहे।

₹35 लाख न लौटाने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि भूमि सौदे के लिए सिद्धार्थ कपूर को दी गई अग्रिम राशि में से ₹35 लाख की राशि अभी तक वापस नहीं की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राशि प्राप्त करने के बाद निर्धारित सौदे को पूरा नहीं किया गया और समझौते के दौरान जमीन का अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण किया गया।

तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
एफआईआर में सिद्धार्थ कपूर, जगदीश चंद्र कपूर और साकेत विरमानी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच की जिम्मेदारी दीपक देवाड़ी, उप निरीक्षक/अपर निरीक्षक को सौंपी गई है।

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