

बिना नक्शे निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई, ऋषिकेश में तीन अवैध निर्माण सील
देहरादून । मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण सील कर दिए। इनमें व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया जा रहा टिन शेड भी शामिल है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एमडीडीए के अनुसार गुमानीवाला क्षेत्र में चीमा राम द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था। मामले में उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर किया गया था। कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को सील कर दिया।
इसी तरह गंगा किनारे गली नंबर-1, ऋषिकेश में राम यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई। वहीं वीरपुर खुर्द, गली नंबर-4, सीमा जेन्टल कॉलेज के पास संदीप गोस्वामी आदि द्वारा बिना आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माण को भी एमडीडीए टीम ने सील कर दिया।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनियोजित और अवैध निर्माण से शहर की नियोजन व्यवस्था के साथ यातायात, पार्किंग और नागरिक सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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